244 करोड़ का टैक्स झटका! YES Bank ने कहा- सभी कानूनी विकल्पों पर विचार
YES बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ₹244.20 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। यह डिमांड 2016-17 के लिए किए गए असेसमेंट और पुनर्मूल्यांकन के बाद आई है। बैंक ने कहा है कि वह इस टैक्स डिमांड को चुनौती देगा और इसके खिलाफ अपील करेगा।
बैंक को दिसंबर 2018 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2016-17 के लिए एक टैक्स असेसमेंट ऑर्डर मिला था, जिसमें कुछ जोड़-घटाव किए गए थे। इसके बाद मार्च 2022 में पुनः मूल्यांकन आदेश आया, जिसमें कुछ और बदलाव किए गए थे। बैंक ने दोनों आदेशों के खिलाफ अपील की है और अब पुनः मूल्यांकन के बाद एक नई टैक्स डिमांड आई है।
बैंक ने किया सुधार का आवेदन
बैंक ने बताया कि पुनः मूल्यांकन आदेश में गलती हुई थी, क्योंकि इसमें आयकर रिटर्न में बताई गई आय के बजाय असेस्ड आय का उपयोग किया गया था। इस गलती को सुधारने के लिए 15 अप्रैल 2025 को एक rectification order पास किया गया। हालांकि, इस आदेश के बाद टैक्स की मांग में काफी वृद्धि हो गई, और बैंक ने इसे बिना किसी ठोस कारण के बताया है।
बैंक ने कहा कि वह इस अतिरिक्त टैक्स डिमांड के खिलाफ तुरंत rectification आवेदन दाखिल करेगा और अगर जरूरत पड़ी, तो अपीलीय न्यायाधिकरण में भी अपील करेगा। बैंक इस टैक्स डिमांड को उचित नहीं मानता है और सभी अन्य कानूनी उपायों का पालन करेगा।
हालांकि, इस खबर के आने के बाद भी बैंक के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली। बुधवार को दोपहर 3:10 बजे तक बैंक का शेयर BSE पर 2% की बढ़त के साथ 17.87 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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