घरेलू कच्चे तेल पर फिर लगेगा 6400 रुपये प्रति टन विंडफॉल टैक्स
केंद्र ने घरेलू रिफाइनरियों और तेल उत्पादकों के लाभ पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स या अप्रत्याशित लाभ कर में संशोधन किया है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चा तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 19 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर फिर से 6,400 रुपये प्रति टन कर दिया है। बता दें कि बीते चार अप्रैल को सरकार ने विंडफॉल टैक्स को समाप्त कर शून्य कर दिया गया था। सरकार ने चार अप्रैल को देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 3,500 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर उपकर को हटा दिया गया है। इसे 0.5 रुपये प्रति लीटर की दर से शून्य कर दिया गया है। इस बीच, जेट ईंधन या विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर अप्रत्याशित कर भी शून्य ही रखा गया है। साथ ही, सरकार पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी शून्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अप्रत्याशित कर केवल घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर पर ही लगेगा।