भोपाल । प्रदेश के बिजली विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स विद्युतकर्मियों को एक हजार रुपए जोखिम भत्ता  मिलेगा। प्रदेश के 16 जिलों में बिजली कंपनी में काम करने वाले 1200 आउटसोर्स विद्युतकर्मियों को चालू महीने से ही इसका लाभ मिलने लगेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह जोखिम भत्ता कर्मचारियों को जून की वेतन के साथ दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्य शासन के निर्णयानुसार कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में काम कर रहे लाइनमैन को यह भत्ता दिया जाएगा।इसके पात्र वहीं कर्मचारी होंगे जिन्हें विद्युत सुरक्षा विभाग, वितरण कंपनी द्वारा ओवरहेड, तारमिस्त्री प्रमाणीकरण जारी किया गया है। बाह्यस्त्रोत सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रतिमाह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा कुशल वर्ग के श्रमिकों के लिए लागू प्रतिमाह वेतन के अलावा जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। बिजली कंपनी ने बताया कि उक्त जोखिम भत्ते का भुगतान संबंधित आउटसोर्स लाइनकर्मी को प्रतिमाह के स्थान पर एकमुश्त त्रैमासिक माह जून 2023 के वेतन के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। माह मई एवं जून 2023 में देय जोखिम भत्ता राशि रुपये एक हजार प्रतिमाह का भुगतान माह जून 2023 के वेतन के साथ किया जाएगा। आगे भी जोखिम भत्तों का भुगतान त्रैमासिक आधार पर ही किया जाएगा। इस बारे में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि करने, निर्वाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने और कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ ही कर्मिकों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन के निर्णयानुसार कंपनी द्वारा आउटसोर्स लाइनकर्मियों को हर महीने एक हजार रुपये जोखिम भत्ता दिया जाएगा।