इंदौर ।  सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र सहित शहर के कई उद्योग फायर एनओसी के दोहरे मापदंड को लेकर लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। उद्योगों को फायर सुरक्षा संबंधित मापदंडों के पालन के लिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से अनुमति दी जाती है। आग की घटनाओं के बाद इंश्योरेंस कंपनियां निगम द्वारा दी जाने वाली फायर एनओसी न होने का हवाला देकर उद्योगों के आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं कर रही हैं। उद्योगपतियों को कहना है कि पुराने उद्योगों के लिए इस तरह की बाध्यता नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयां निगम की फायर एनओसी के मापदंड का पालन कर रहे हैं। इसमें औद्योगिक परिसर में फायर एक्सटिंग्युशर रखने के अलावा फायर हाईड्रेंड या पानी की टंकी और पंप का इंतजाम करना होता है। औद्योगिक परिसर में फायर सुरक्षा संबंधित पाइप लाइन भी बिछानी होती है। निगम से भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी लेना जरूरी है। नगर निगम द्वारा शुरुआत में उद्योगों को प्रोविजनल फायर एनओसी एक साल के लिए दी जाती है। उसके बाद उन्हें स्थायी फायर एनओसी मिलती है। 30 साल से पुराने उद्योग औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के फायर सुरक्षा के तय मापदंडों का पालन कर रहे है और उसमें इस तरह की बाध्यताएं नहीं हैं। ऐसे में यदि पुराने उद्योग फायर सुरक्षों निगम के तय मापदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें 5 से 30 लाख रुपये तक का खर्च आता है।

भवन पूर्णता प्रमाण के कारण कई भवनों की रुकी एनओसी

नगरीय प्रशासन विभाग ने दो हजार वर्गमीटर के भूखंडों पर बने भवनों के लिए भवन पूर्णता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता विगत दो वर्षो से की है। यह हाेने पर संबंधित भवन मालिक फायर सुरक्षा संबंधित एनओसी मिलती है। यह नियम नए भवनों के अलावा पुराने भवनों पर भी लागू कर दिया है। ऐसे में जो भवन 20 से 30 साल पहले बने हैं, उन्हें यह प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।

क्या कहते हैं उद्योगपति

पुराने उद्योग औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के फायर सुरक्षा के तय मापदंडों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम से पुन: फायर एनओसी लेने बाध्यता नहीं होना चाहिए। पुरानी फैक्टि्रयों को इस नियम से छूट मिलना चाहिए।

-मुदित गोयल, उद्योगपति, पालदा इंडस्ट्री क्षेत्र

मेरी फैक्ट्री में डेढ़ माह में दो बार आग की घटना हुई है। इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर का कहना है कि आपका निगम फायर एनओसी भी लेना जरूरी है। हम औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य विभाग के तय फायर सुरक्षा के मापदंड पूरे कर रहे हैं। ऐसे में उद्योगों के लिए निगम की फायर की फायर एनओसी अनिवार्यता सही नहीं है।

-श्याम माहेश्वरी, उद्योगपति, सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र

सांवेर रोड, पालदा क्षेत्र के अधिकांश उद्योग औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के मापदंडों के अनुसार ही फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। बीमा कंपनियों द्वारा कई उद्योगों के क्लेम निगम की फायर एनओसी न होने का हवाला देकर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, यह गलत है। इस संबंध में एसोसिएशन के माध्यम से हम राज्य शासन व बीमा नियामक कंपनी को पत्र लिखेंगे। शासन द्वारा उद्योगों के पुराने बने भवनों में भवन पूर्णता प्रमाण की बाध्यता खत्म हो।

-योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन आफ एमपी मप्र

सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में आग की घटना

माह    स्थान

जनवरी    02
फरवरी    06
मार्च    13
अप्रैल    13
मई    14
जून    10 जगह अब तक