गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ा ठीकरा
नई दिल्ली । गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात सरकार के ऊपर जो टिप्पणी की गई है। उसे हटाने की मांग की गई है।
गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है, 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात सरकार ने कार्रवाई की थी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि सरकार निर्णय ले। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही गुजरात सरकार ने 1992 के छूट नियमों को लागू कर बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई की थी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से, याचिका में आग्रह किया है, कि फैसले मे गुजरात सरकार द्वारा मिलकर काम करने और आरोपियों के साथ मिली भगत जैसी टिप्पणी को फैसले से हटाया जाए। इससे राज्य सरकार की छवि खराब हुई है।

इनकमिंग कॉल बंद करने पर उठे सवाल, संसद में Raghav Chadha ने मांगा जवाब
बिजली बकाया पर राहत की सौगात, 22.14 लाख उपभोक्ताओं को फायदा
मध्य प्रदेश में पहली बार 17 जिलों में महिला कलेक्टर, मोहन सरकार का बड़ा कदम
ज्वालामुखी के फटने से दहशत, आसमान तक पहुंची लावा की लपटें
दुबई एयरपोर्ट के नजदीक ड्रोन से हमला, चार लोग जख्मी
मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा कदम, पुट्ठा मिल में कई फीट गहरा गड्ढा, जल्द शुरू होगा टनल काम
जंबूरी कार्यक्रम को लेकर सदन में बवाल, कांग्रेस ने उठाए टेंडर घोटाले के सवाल
पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दिए आदेश
ग्लोबल तनाव और FII बिकवाली से रुपया कमजोर, डॉलर के सामने दम निकला