बस स्टैण्ड एवं स्कूलों के आस-पास की गयी चालानी कार्रवाई
एमसीबी : कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे व जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के नियमों के पालन हेतु विकासखंड मनेंद्रगढ़ अंतर्गत बस स्टैंड के स्कूलों के आसपास में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 11 चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिगरेट/तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कोटपा नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। दल का प्रतिनिधित्व डॉ. कीर्ति चौहान (जिला नोडल अधिकारी एनटीपीसी) डॉ. विक्की टोप्पो, आलोक मिंज, खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा किया गया। दल के रूप में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे।

'असली सिंघम जंतर-मंतर पर है', अजय देवगन के पोस्ट पर सोशल मीडिया में मचा बवाल
शराब पीकर ड्राइविंग की स्वीकारोक्ति, पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर पर कोर्ट का फैसला बाकी
दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 16 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद
महंगाई और आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में गरीबी का बढ़ता ग्राफ
हादसों पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, आवारा मवेशियों पर सरकार से पूछा- कब होगी कार्रवाई?
अखिलेश यादव और स्पीकर के बीच तीखी नोकझोंक, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
सैकड़ों साल पुरानी कब्र ने खोले इतिहास के नए राज, वैज्ञानिक भी हुए हैरान
हेयरफॉल से राहत पाने के लिए लोग अपना रहे हैं यह तरीका, जानें कितना कारगर है
Q1 नतीजों से Nestle India को मिला बूस्ट, ₹959 करोड़ के मुनाफे के बाद चढ़ा शेयर