ट्रंप को मानहानि मामले में 732 करोड रुपए देने के आदेश
न्यूयॉर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फेडरल कोर्ट ने अपने आदेश में लेखिका ई. जीन केरोल की मानहानि मामले में डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय मुद्रा में 732 करोड रुपए हरजाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
यह फैसला जनवरी 2024 में जूरी ने सुनाया था। उसके बाद इसकी अपील तीन जजों की जूरी बेंच में की गई थी। इस अपील को फेडरल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी याचिका में कहा था। 2019 में जब वह राष्ट्रपति थे। उस समय का यह मामला है। राष्ट्रपति पद पर होने के कारण उन्हें इस मामले में छूट मिलनी चाहिए। अदालत ने उनके इस दलील को नहीं माना। ट्रंप पर 8.33 करोड डॉलर का हर्जाना देने का फैसला फेडरल कोर्ट ने बरकरार रखा है।

बरगी बांध हादसे पर भड़के Sonu Sood, बोले- और कितनी जानें जाएंगी?
केएल राहुल बोले- धोनी की तरह जीतना चाहता हूं 5 IPL ट्रॉफी
‘क्या बेशर्मी है’: स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
‘जनता के लिए लड़ना था…’ हरभजन सिंह के बयान से सियासत गरमाई
‘नशे में सदन चला रहे हैं CM’, कांग्रेस और अकाली दल का बड़ा प्रहार
सिलेंडर महंगा, अब पेट्रोल की बारी: राहुल गांधी का केंद्र पर तीखा वार
पीड़ित परिवारों से मिलेंगे सीएम, हादसे पर जताएंगे संवेदना
16 मई नहीं, नई तारीख का ऐलान, जारी हुआ पूरा टाइम टेबल