आष्‍टा ।   न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने गुरुवार को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त कन्हैया उर्फ कान्हा को धारा पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व आठ हजार रुपए अर्थदंड व अन्य धाराओं में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि फरियादी ने थाना पार्वती में रिपोर्ट लिखवाई थी कि 4 मार्च को सुबह 10 बजे वह और उसके पिता खेत पर फसल काटने गए थे, करीब 11.30 बजे घर आकर देख तो बहन घर पर नहीं थी और घर में ताला लगा था। उन्होंने बहन को आस-पास और गांव में तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। रिश्‍तेदारों को भी फोन किया गया, लेकिन जानकारी नहीं मिली।

पुलिस ने नाबालिग को पीथमपुर से किया बरामद

फरियादी ने शंका जाहिर की कि कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना पार्वती द्वारा अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को 14 मार्च को आयशर चौराहा पीथमपुर से अभियुक्त के कब्जे से पकड़ा गया और नाबालिग के बयान लिए गए। जिसके आधार पर कोर्ट में प्रकरण पेश किया गया।

कोर्ट ने सुनाई सजा

कोर्ट ने अभियोजन साक्ष्य और अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये का अर्थदंड और अन्य धाराओं में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।