नई दिल्ली । बॉम्बे हाईकोर्ट  ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को  यह कहते हुए जमानत दे दी, कि यौन संबंध प्यार के कारण था, न कि वासना के कारण। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की नाबालिग थी लेकिन उसने पुलिस को बताया था कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और आरोपी नितिन ढाबेराव के साथ रहने लगी थी। न्यायमूर्ति जोशी-फाल्के ने अपने आदेश में कहा, आवेदक की उम्र भी 26 वर्ष है और प्रेम संबंध के कारण वे एक साथ आए हैं।
अदालत ने कहा, ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया है।
बता दें कि अगस्त 2020 में लड़की के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा आरोपी का पता लगाने के बाद लड़की ने उन्हें बताया कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था क्योंकि वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का भी वादा किया था। यही वजह थी कि वह  ढाबेराव के साथ रहने चली आई।