भोपाल ।  राजधानी के वाणिज्यिक न्यायालय (कमर्शियल कोर्ट) ने नौ वर्ष पुराने क्लेम के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश बीआरयादव द्वारा सुनाए गए उक्त फैसले में द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मंडीदीप की दावत फूड लिमिटेड कंपनी को क्लेम के रूप में दो माह के अंदर 161 करोड़ 20 लाख 27 हजार 743 रुपये की राशि अदा करने के निर्देश दिया है। साथ ही बीमा कंपनी को फरियादी कंपनी को नुकसान के दिन से भुगतान की तारीख तक 6 फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज, जो करीब 90 करोड़ रुपये होता है, चुकाने का भी आदेश दिया है।

यह है मामला

दावत फुड्स कंपनी जो मंडीदीप में एक प्लांट का संचालन करती थी, उसने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कंपनी की संपत्ति का जिसका मूल्य तीन सौ तिहत्तर करोड़ तिरेपन लाख चौरासी हजार आठ सौ तिरेपन रुपये का बीमा कराया था, जिसकी प्रीमियम की राशि तीस लाख बयासी हजार छह सौ इक्यासी रुपये अदा किया गया था। बीमा की अवधि दिनांक 18/01/2014 से 17/01/2015 तक थी। 07 जून 2014 को प्रातः 03:50 बजे कंपनी के मंडीदीप स्थित प्लांट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिस पर दावत फूड्स कंपनी ने बीमा कंपनी के समक्ष 1,89,72,00,000 का नुकसान बताते क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया था। लेकिन बीमा कंपनी ने उसका दावा ठुकरा दिया। इस पर दावत फूड्स कंपनी ने अदालत की शरण ली। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने बतौर क्षतिपूर्ति राशि दो माह के अंदर 161 करोड़ 20 लाख 27 हजार 743 रुपये की राशि अदा करने के आदेश प्रदान किए हैं। साथ ही बीमा कंपनी को यह आदेश भी दिया कि वह फरियादी को नुकसान के दिन से भुगतान की तारीख तक 6 फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करे।